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मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

मुख्तार अंसारी को एक और बड़ा झटका लगा है इलहाबाद की हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को यहां जियामऊ इलाके में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में मुख्तार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की वाली याचिका को खारिज कर दिया

जेल में बंद यूपी के बाहूबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं इलहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को यहां जियामऊ इलाके में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में मुख्तार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की वाली याचिका को खारिज कर दिया ।
बता दें कि मुख्तार समेत उसके दोनों बेटों पर फर्जी दस्तावेजों के साथ संपत्ति को कबजाने व अवैध निर्माण कराने का आरोप है । वहीं न्यायालय ने उसके बेटों की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए चार मार्च की तारीख तय की है । हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति रमेश सिंहा व न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश मुख्तार व उसके बेटों की दो अलग-अलग याचिकाओं पर दिया । न्यायालय ने मुख्तार अंसारी की याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश को सुरक्षित कर लिया । आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति रमेश सिंहा व न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश मुख्तार व उसके बेटों की दो अलग-अलग याचिकाओं पर दिया । न्यायालय ने मुख्तार अंसारी की याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश को सुरक्षित कर लिया । सुरजन लाल ने 27 अगस्त 2020 को मुख्तार वे उसके दोनों बेटों के खिलाफ हजरतगंज थाने में प्राथमिक दर्ज कराई थी । इसी मामले में तीन दिन पहले मुख्तार के दोनों बेट अपना बयान दर्ज कराने हजरतगंज कोतवाली पहुंचे थे ।
पंजाब की जेल में बंद कुख्यात मुख़्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को उत्तरप्रदेश पुलिस ने थाने में बिठाकर घंटों पूछताछ की। थाने में घंटों तक बिठाकर पूछताछ करने पर अब्बास के वकील ने बताया कि यह मामला तबका है जब वो पैदा भी नहीं हुए थे। हमें संविधान और कोर्ट दोनों पर भरोसा है।

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