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बार-बार चालान कटने से हैं परेशान! दिल्ली सरकार ने जुर्माने की राशि पर लगाया ‘FLAT 50% OFF’

अगर आपके भी बहुत सारे पुराने ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं या बार-बार चालान कटने से आप परेशान हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। दिल्ली सरकार ने पेंडिंग चालानों के निपटारे को प्रोत्साहित करने और नए चालानों के जल्द भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल की है। इसके तहत मोटर वीकल एक्ट की कुछ विशेष धाराओं के तहत काटे गए चालानों का भुगतान एक तय समय सीमा के अंदर करने पर जुर्माने की राशि में 50% की छूट मिलेगी, यानी अगर 1000 रुपये का जुर्माना लगना था, तो केवल 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करके परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के पास भेजा था, जिसे गहलोत ने मंजूरी देकर फाइनल एप्रूवल के लिए एलजी के पास भेज दिया है। एलजी से अनुमति मिलने ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के 90 दिनों के अंदर मौजूदा चालानों का और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद काटे गए चालानों का 30 दिनों के अंदर निपटारा करने पर इस छूट का लाभ मिलेगा।

लोगों को होगा सीधा लाभ
दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे जनता को काफी सुविधा होगी और परिवहन विभाग के साथ-साथ अदालतों पर भी काम का बोझ कम होगा। साथ ही लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों से भी बचा जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो अभी अपने पेंडिंग चालानों के निपटारे के लिए लोक अदालत लगने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उन्हें अपने चालान के निपटारे का मौका नहीं मिल पाता है। जिन नियमों के उल्लंघन में चालान कटने पर जुर्माने में छूट का प्रावधान किया गया है, उनमें कुछ ऑफेंस ऐसे भी हैं, जिनमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग के हेड कॉन्स्टेबल या उनसे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ डीटीसी के सहायक यातायात निरीक्षक (एटीआई) भी चालान काट सकेंगे या जुर्माना ले सकेंगे। हालांकि, ये जुर्माना नकद नहीं, बल्कि ई-चालान मशीनों या दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए ही वसूला जा सकेगा।

दिल्ली सरकार ने क्यों लिया ये फैसला
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि जुर्माने की राशि में 50 प्रतिशत की छूट देकर हम दिल्लीवासियों को चालानों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही सड़क सुरक्षा के मद्देनजर डीटीसी के एटीआई को चालानों के लिए अधिकृत करके सड़क पर चलने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा और लेन नियम अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं। इससे ऑपरेशनल ऑवर्स के दौरान लेन ड्यूटी पर मौजूद एटीआई को सशक्त बनाने और रियल टाइम एनफोर्समेंट करने में भी मदद मिलेगी। विभिन्न अधिकारियों को जुर्माने की राशि वसूलने के लिए सशक्त बनाने के इस फैसले से परिवहन विभाग के अधिकारियों पर भी काम के बढ़ते बोझ को कम किया जा सकेगा।

मोटर वीकल एक्ट-1988 की इन धाराओं के तहत कटा है चालान, तो मिलेगी छूट :
177 – सामान्य ट्रैफिक ऑफेंस
178 – बस में बिना टिकट या पास के यात्रा करना, कंडक्टर द्वारा टिकट न देना, कम या ज्यादा किराए का टिकट देना
179 – सरकारी अधिकारी के आदेश की अवहेलना करना या मांगी गई जानकारी न देना
180 – अनधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने देना
181 – बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना या कम उम्र में ड्राइविंग करना
182 – लाइसेंसिंग नियमों का उल्लंघन करके गाड़ी चलाना
183 -ओवर स्पीडिंग, स्पीड गर्वनर से छेड़छाड़, मोडिफिकेशन
184 – रैश ड्राइविंग या डेंजरस ड्राइविंग
186 – मेंटली या फिजिकली अनफिट व्यक्ति को गाड़ी चलाना
189 – रेसिंग या स्पीड ट्रायल
190 – अनसेफ कंडिशन वाली गाड़ी चलाना
192 – विदाउट रजिस्ट्रेशन और विदाउट परमिट ड्राइव
194 – गाड़ी में ओवरलोडिंग करना
196 – विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी चलाना
198 – गाड़ी के मकेनिज्म के साथ छेड़खानी करना

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