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समिति करेगी दिल्ली सरकार के अस्पताल में डॉक्टर की भर्ती, जारी हुआ आदेश, पुराने भर्ती के आवेदन हुए रद्द

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया गया है। भविष्य में यही समिति जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की भर्ती करेगी। साथ ही भर्ती के लिए जारी हुए पुराने आवेदन को रद्द करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग उप सचिव (एचआर-मेडिकल) शरत कुमार ने आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल के निर्देश पर विभिन्न अस्पतालों व संस्थानों के लिए जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट की भर्ती के लिए एक केंद्रीकृत समिति का गठन किया गया है। इसमें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की डीन अध्यक्ष होंगी। इनके अलावा दिल्ली स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 

सके अलावा चयन के लिए निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार एक और सदस्य को समिति में रखा जाएगा। इस सदस्य का चयन जूनियर रेजिडेंट (1 वर्ष के कार्यकाल के लिए गैर-पीजी) – कोई अतिरिक्त सदस्य आवश्यक नहीं है। जूनियर रेजिडेंट (पीजी: क्रमशः 03 वर्ष/2 वर्ष के कार्यकाल के लिए डिग्री/डिप्लोमा) – संवर्ग में सबसे वरिष्ठ चिकित्सक।  03 वर्ष के कार्यकाल के लिए वरिष्ठ रेजिडेंट – संवर्ग में संबंधित विशेषता में सबसे वरिष्ठ विशेषज्ञ को इस समिति में जगह मिलेगी।

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