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क्रॉस रिवर मॉल में शराब की दुकानों पर HC में सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और सिविक एजेंसियों को कहा है कि उन्हें ये भी एक बार देखना चाहिए कि इन दुकानों को खोलने में सरकारी नीतियों और नियमों का पालना किया गया है या नहीं.

  • दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल में शराब की दुकानों से लोगों को हो रही परेशानी
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और डीडीए को कार्रवाई करने का निर्देश दिया

दिल्ली के क्रॉस रिवर मॉल में शराब की 9 दुकानें खोले जाने से आम लोगों को हो रही परेशानी और सुरक्षा को देखते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस, डीडीए और सिविक एजेंसियों को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता की परेशानियों के मद्देनजर उस पर गौर करके उचित कारवाई करें.

कोर्ट ने पुलिस और सिविक एजेंसियों को कहा है कि उन्हें ये भी एक बार देखना चाहिए कि इन दुकानों को खोलने में सरकारी नीतियों और नियमों का पालन किया गया है या नहीं.

आम लोगों को हो रही दिक्कत

दिल्ली हाइकोर्ट में शाहदरा निवासियों की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया कि एक स्थानीय क्रॉस रिवर मॉल में 9 शराब की दुकानों को खोले जाने की इजाजत देने से स्थानीय लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है. लोग इन शराब की दुकानों से शराब खरीद कर मॉल के पीछे की एंट्री पर ही बाहर दिन में आवासीय इलाके में शराब पीते रहते हैं. उसी जगह मॉल में सिनेमा हॉल के लिए भी एंट्री का रास्ता है. जिसके चलते आम लोगों को हर रोज खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है.

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