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यदि नहीं है कोई फिटनेस सर्टिफिकेट, तो दिल्ली में गाड़ी चलाना पड़ेगा बहुत महंगा

नई दिल्ली: अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के दिल्ली में वाहन चलाना महंगा पड़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे की ऐसा क्यों? तो हम आपको बता दें कि दिल्ली के परिवहन विभाग ने अब इस बात को साफ कर दिया है कि बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र (valid fitness certificate) के वाहन चलाने वाले मालिकों और चालकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना या जेल हो सकती है। और यह नियम केवल आम जनता के लिए ही नहीं बल्कि सरकारी विभाग के वाहनों के लिए भी है।

कितना लग सकता है जुर्माना

Fitness Certificate Rules in Delhi: दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) अनुसार अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो आपको 2,000-5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर आप दुबारा पकड़े जाते हैं तो आपको 5,000-10,000 रुपये के बीच जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं वाहन मालिकों को अपने वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए नवीनीकरण शुल्क भी देना होगा।

विभाग द्वारा जारी नोटिस में क्या कहा गया है?

बात दें कि विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया है कि – “परिवहन विभाग द्वारा यह देखा गया है कि सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से संबंधित परिवहन वाहनों सहित कई मालिक या चालक वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना परिवहन वाहन चला रहे हैं जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियम का घोर उल्लंघन है।”

क्यों जरुरी है वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट?

इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि – “एमवी अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, एक परिवहन वाहन को तब तक वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाता है, जब तक कि उसके पास दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी फिटनेस का वैलिड सर्टिफिकेट न हो।”

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाया जाएगा अभियान

सड़कों पर अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों के लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी प्रवर्तन टीमों को इनकी तलाश जारी रखने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जल्द ही उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।

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