Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

स्कूल की जमीन को जब्त करने के आदेश को एलजी ने किया खारिज, दिल्ली में ये क्या चल रहा है

दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके. सक्सेना ने गांधी हरिजन सेवक समाज – डॉ. बी.आर. आंबेडकर आदर्श विद्यालय को बड़ी राहत दी है। अपीलीय अदालत के रूप में उन्होंने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें हरिजन सेवक समाज और उसके द्वारा संचालित स्कूल पर अतिक्रमण की अनुमति देने का विवादित आरोप लगाकर उन्हें आवंटित की गई जमीन को खाली करने का निर्देश और बेदखली का नोटिस दिया गया था। बाद में एमसीडी ने स्कूल को सील भी कर दिया था, लेकिन अब एलजी ने डूसिब के आदेश के साथ-साथ एमसीडी द्वारा स्कूल को सील करने के फैसले को भी खारिज कर दिया है।

एलजी ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार, डूसिब ने आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त की शिकायत के आधार पर 17 मई 2024 को दक्षिणपुरी स्थित गांधी हरिजन सेवक समाज को नोटिस देकर 30 दिन में जमीन खाली करने का नोटिस दिया था। हरिजन सेवक समाज को 1964 में इस जमीन का कब्जा मिला था, जिस पर 1993 से डॉ. बी.आर. आंबेडकर आदर्श विद्यालय चल रहा है। इस स्कूल में 650 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें अधिकांश दलित समुदाय और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से आते हैं। स्कूल में 27 कर्मचारी भी काम करते हैं, जो स्कूल को सील किए जाने के बाद से परेशान थे।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Need Help?