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दिल्ली में मीडियाकर्मियों को राहत, नाइटकर्फ्यू के दौरान ई-पास की जरूरत नहीं,आईडी कार्ड ही होगा मान्य

दिल्ली सरकार ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को राहत देते हुए नाइट कर्फ्यू को लेकर जारी किए गए अपने पहले के आदेश में आंशिक संशोधन कर मीडिया कर्मियों को ई-पास लेने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया है। ई-पास के स्थान पर अब उनके आईडी कार्ड ही मान्य होंगे। मंगलवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को ई-पास के जरिए आवाजाही की इजाजत होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने 6 अप्रैल के अपने आदेश में COVID-19 मामलों में आए उछाल के मद्देनजर 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। मंगलवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि कुछ अन्य श्रेणियों के लोगों के साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को भी नाइट कर्फ्यू के दौरान ई-पास के जरिए आवाजाही की इजाजत होगी। दिल्ली के मुख्य सचिव और कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव द्वारा गुरुवार को जारी डीडीएमए के नए आदेश के अनुसार अब, मीडिया कर्मियों को ई-पास के बजाय अपना आईडी कार्ड साथ लेकर चलने की आवश्यकता होगी। #e_pass #media #no_need_for_pass #essential_services

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