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कुरान की आयतों पर रोक की याचिका को SC ने किया खारिज, वसीम रिजवी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की एक याचिका जिसमें कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया था उसे खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने रिजवी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि अपनी याचिका में रिजवी ने कहा था कि कुरान की 26 आयते गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा करने और उनकी हत्या को बढ़ावा देती हैं. बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहिंटन एप नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने की. इसपर जस्टिस ने कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है | वसीम रिजवी ने याचिका दायर करते हुए लिखा कि कुराना की 26 आयतें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं. तथा यह गैर मुस्लिम लोगों के खिलाफ हिंसा करने को प्रेरित करती हैं. इन्हें हटाया जाना चाहिए ताकि मुसलमानों का नाम आतंकी गतिविधियों के साथ न जोड़ा जा सके. उन्होंने बताया कि इन आयतों से देश की एकता और अखंडता को खतरा है | वहीं इस मामले पर वसीम रिजवी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से एक नोटिस भी भेजा गया है. आयोग ने रिजवी द्वारा कुरान को लेकर दाखिल की गई याचिका पर नाराजगी जाहिर की है. आयोग ने रिजवी के बयान को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया है. साथ ही रिजवी से बिना शर्त के माफी मांगने व अपने बयान को वापस लेने की बात भी कही है. अगर रिजवी ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आयोग कानूनी कार्रवाई करेगा.

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