सुप्रीम कोर्ट का राज्य और केंद्रीय सरकार को प्रवासियों को घर पहुंचाने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से भी प्रवासी मजदूरों को लेकर जानकारी मांगी थी, जिसके बाद शुक्रवार की सुनवाई के दौरान राज्यों ने अपनी-अपनी तैयारियों को लेकर बताया. बिहार की तरफ से पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वकील रंजीत कुमार ने बताया कि करीब 28 लाख लोग अब तक बिहार लौट चुके हैं. बिहार सरकार इन सभी मजदूरों के रोजगार के लिए जरूरी कदम उठा रही है. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि राज्य मजूदरों से कोई पैसा नहीं वसूल रहा है. श्रमिक ट्रेनों में करीब 21 लाख से ज्यादा मजदूर उत्तर प्रदेश आए हैं. वहीं 10 हजार बसों से राज्य में 5.5 लाख मजदूर लौटे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब मंगलवार 9 जून को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.