Swati Maliwal assault case: बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, शर्तों के साथ मिली बेल
सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी बिभव कुमार को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है. कोर्ट ने कहा है कि बिभव कुमार को निजी सहायक के रूप में बहाल न किया जाए, और न ही उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जब तक सभी गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती, तब तक बिभव कुमार मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिभव कुमार 100 दिनों की हिरासत में हैं और मामले में आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है.
आम आदमी पार्टी की राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाये थे. इसके बाद उन पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए थे कि सीएम हाउस में कुमार ने उनके साथ मारपीट के साथ गाली-गलौज की थी. स्वाति मालीवाल ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक FIR भी दर्ज कराई थी. जिसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस ने बिभव कुमार को हिरासत में ले लिया था.
बिभव कुमार को कोर्ट के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने बिभव कुमार के जमानत शर्तों के साथ दिया है. कोर्ट ने कहा है कि…
- अहम गवाहों से पूछताछ हो जाने तक बिभव कुमार सीएम ऑफिस से दूर रहेंगे.
- बिभव कुमार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार नहीं दिया जाए.
- बिभव कुमार किसी भी सार्वजनिक मंच पर मामले के ट्रायल से संबंधित किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे.
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